अडाणी-हिंडनबर्ग मामलाः मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार! कहा- हम जारी नहीं करेंगे कोई निषेधाज्ञा, कमेटी गठन पर जल्द सुनाएंगे फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकता। वहीं कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इसे सुनाया जाएगा। बता दें कि ये याचिका एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी। इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट एम एल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी। याचिकाओं में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया जिससे 'निवेशकों को भारी नुकसान' हुआ। इसमें ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल किया है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों को प्रभावित किया और हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन भी भारतीय नियामक सेबी को अपने दावों का प्रमाण देने में विफल रहे।