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हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार

editor
  • Awaaz24x7 Team
  • October 27, 2022 10:10 AM
Azam Khan convicted in hate speech case

रामपुर :रामपुर कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है. आज 3 बजे सजा सुनाई जाएगी. अदालत में मौजूद आजम खान को अदालती कस्टडी में ले लिया गया है. आपको बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसको लेकर कोर्ट का फैसला आया है. 

कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान भी मौजूद हैं. 7 अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसी मामले में आज फैसला आया है. आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था.
2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
जानकारी के लिए बता दें कि हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है. बताया जा रहा है कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं. उनहोंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी. गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया है. 


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