Big Breaking: भाजपा नेता की हत्या का मामला! कोर्ट ने चार साल बाद सुनाया फैसला, पीएफआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा
नई दिल्ली। भाजपा नेता की हत्या के मामले में केरल की कोर्ट ने करीब चार साल बाद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। इस वारदात में शामिल सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के ओबीसी विंग के एक नेता की हत्या के मामले में केरल की एक अदालत ने 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। ये सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े हुए हैं। अदालत ने शनिवार को इन 15 लोगों को दोषी करार दिया था। इन दोषियों को मावेलीक्कर की जिला अदालत ने सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, हत्या की वारदात में आठ आरोपी शामिल थे, जबकि बाकी के आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद मावेलीक्कर की जिला अदालत ने सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। केरल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर, 2021 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने इस घटना को अलाप्पुझा में उनके घर पर ही परिवार वालों के सामने अंजाम दिया गया था। ये सभी आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) से जुड़े हुए थे।