बिग ब्रेकिंगः छावला गैंगरेप मामले में फैसले का रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट! दिल्ली सरकार ने की थी मांग, ओपन कोर्ट हियरिंग पर भी हो सकता है विचार
नई दिल्ली। छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसले का रिव्यू करेगा। बता दें कि 2012 में दिल्ली के छावला में 19 साल की लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन आरोपियों को 7 नवंबर 2022 को बरी कर दिया था। बुधवार को दिल्ली सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अपने उसी फैसले के रिव्यू के लिए तैयार हो गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जस्टिस एस रवींद्र भट और बेला एम त्रिवेदी के साथ मिलकर करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट इस केस की ओपन कोर्ट हियरिंग पर भी विचार करेगा।
दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता CJI की बेंच में याचिका लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आरोपी शातिर अपराधी हैं। जिन तीन आरोपियों रवि, राहुल और विनोद को बरी किया गया था। उनमें से एक आरोपी विनोद ने बरी होने के 79 दिन बाद यानी 26 जनवरी को ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या कर दी। उसे 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। SG ने ओपन कोर्ट हियरिंग की मांग करते हुए कहा कि अगर पिछली बार CJI की बेंच ने फैसला दिया था तो इस बार भी CJI को ही सुनवाई करनी चाहिए।
दिल्ली सरकार ने 3 महीने पहले ही छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुर्नविचार याचिका दायर करने का फैसला किया था। रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए LG विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी मिली थी, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले में सरकार का पक्ष रखने की बात कही थी।