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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आया बड़ा फैसलाः नहीं बदले जायेंगे कमिश्नर, अदालत ने 17 मई को मांगी सर्वे रिपोर्ट! लिंक में जानें मुस्लिम पक्ष ने की थी क्या मांग

editor
  • Awaaz24x7 Team
  • May 12, 2022 08:05 AM
Big decision came in Gyanvapi Masjid case: Commissioner will not be changed, court sought survey report on May 17! Know in the link what the Muslim side had demanded

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जायेगा। अदालत ने इस मामले में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है। यानी इससे पहले सर्वे पूरा करना होगा।

गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में कमिश्नर बदलने की मांग की थी। 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उधर फैसले से पहले सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने वाराणसी कोर्ट को खाली करा दिया गया। कोर्ट में इस मुकदमे से जुड़े लोगों को ही रहने के लिए कहा गया।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की रोजाना पूजा-अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए हुए कोर्ट पहुंची थीं। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है।


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