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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाः यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव! फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार

editor
  • Awaaz24x7 Team
  • December 27, 2022 08:12 AM
 Big decision of Allahabad High Court: Municipal elections will be held in UP without OBC reservation! Government can go to Supreme Court against the decision

लखनऊ। यूपी में अब बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव होगा। इसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए। हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार की तरफ से निकाय चुनाव में किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। अदालत ने निकाय चुनाव तत्काल कराने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के 70 पेज के फैसले के बाद यूपी में निकाय चुनाव का रास्‍ता साफ हो गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यूपी सरकार एक कमीशन बनाए। अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बगैर ओबीसी आरक्षण तुरंत ही चुनाव करा सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार की तरफ से जारी ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद हो गया है। अगर सरकार चुनाव कराती है तो ओबीसी सीटों को जनरल ही माना जाएगा। वहीं एससी और एसटी सीटों के लिए सीटें पहले जैसी ही रहेंगी यानि उनमें कोई फेरबदल नहीं होगा।


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