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बड़ी खबरः ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति, एएसआई को दिए अहम निर्देश

editor
  • Awaaz24x7 Team
  • May 12, 2023 12:05 PM
Big news: Allahabad High Court's big decision in Gyanvapi case! Permission for carbon dating of Shivling, important instructions given to ASI

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को कैंपस में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी है। हालांकि इस दौरान स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है और एएसआई को बिना क्षति पहुंचाये शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया है। वाराणसी की अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इंकार कर दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र ने लक्ष्मी देवी और अन्य की याचिका पर दिया है। इस याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय ने पक्ष रखाण् याचिका पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से एसएफए नकवी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग से जांच की जा सकती है। क्योंकि इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चलेगा। एएसआई ने कहा. बिना क्षति शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है।


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