बड़ी खबरः कम नहीं हो रही आजम परिवार की मुश्किलें! अब बेटे अब्दुल्ला आजम से होगी 66 लाख रुपए की वसूली, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
रामपुर। सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनके विधायक बेटे से 66 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। उन्होंने यह धनराशि 14 मार्च 2017 से 16 दिसंबर 2019 तक विधायक रहते वेतन और भत्तों के रूप में ली थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सरकार से अब्दुल्ला के द्वारा ली गई धनराशि को वापस लेने की मांग की थी। तब विधानसभा के लेखाधिकारी ने नोटिस जारी करके धनराशि जमा करने के लिए कहा था। लेकिन अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अपनी विधायकी को रद करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब भाजपा नेता ने फिर से धनराशि वापस लेने की मांग की है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम 2017 में स्वार सीट से विधायक का चुनाव लड़े थे। उन पर कम उम्र में चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिसंबर 2019 में हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द कर दी। इस फैसले के विरोध में वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तब से ही मामला लंबित था।