बड़ी खबरः कुत्ते का नाम ‘नूरी’ रखने का मामला! बढ़ सकती है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किल, कोर्ट पहुंचे एआईएमआईएम नेता
नई दिल्ली। कुत्ते का नाम ‘नूरी’ रखने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) से जुड़े एक नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। एआईएमआईएम नेता मोहम्मद फरहान ने पपी (कुत्ते के बच्चा) का नाम ‘नूरी’ रखने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रयागराज की एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर की।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक कुत्ते का बच्चा अपनी मां सोनिया गांधी को गिफ्ट में दिया। इस पपी का नाम नूरी रखा गया। पपी के इस नाम को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक मोहम्मद फरहान ने कहा कि कुत्ते के नाम ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, क्योंकि ‘नूरी’ शब्द विशेष रूप से इस्लाम से संबंधित है और पवित्र पुस्तक कुरान में इसका उल्लेख मिलता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने खबर की पुष्टि की।
कार्यालय ने बताया कि फरहान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। एआईएमआईएम नेता के वकील मोहम्मद अली ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह की अदालत का रुख किया। एआईएमआईएम नेता के वकील ने कहा है कि कोर्ट ने फरहान को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 8 नवंबर को बुलाया है। उन्होंने कहा, शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत राहुल गांधी को तलब कर सकती है।