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बड़ी खबरः डिप्टी सीएम सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत! हाईकोर्ट जाने की दी सलाह, लिंक में पढ़ें क्या कहा कोर्ट ने?

editor
  • Awaaz24x7 Team
  • February 28, 2023 11:02 AM
Big news: Deputy CM Sisodia did not get relief from the Supreme Court! Advised to go to High Court

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। बता दें कि आबकारी नीति मामले में मुश्किलों में फंसे मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में रविवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सोमवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक- CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए। यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जमानत लेने के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी। इधर, CBI सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। CBI ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी ,जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।


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