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बड़ी खबरः बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को छह महीने की सजा! इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का फैसला, जानें क्या है मामला

  • Awaaz Desk
  • July 02, 2025
Big news: Former Bangladesh PM Sheikh Hasina sentenced to six months in prison! International Crimes Tribunal's decision, know what is the matter

नई दिल्ली। बांंग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जुड़े एक मामले में छह महीने की सजा सुनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना को सजा का ऐलान बुधवार को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल - 1 की तीन सदस्यों वाली बेंच ने किया। इस बेंच को चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार हेड कर रहे थे। बेंच ने अपने इसी फैसले में गाइबांधा के गोबिंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को दो महीने की जेल की सजा सुनाई। ट्रिब्यूनल ने अपने जजमेंट में कहा है कि शेख हसीना की सजा उनकी गिरफ्तारी या सरेंडर के दिन से प्रभावी होगी। आपको बता दें कि शेख हसीना पांच अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। यह पहली बार है जब आवामी लीग की नेता को बांग्लादेश छोड़े के बाद किसी मामले में सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट अमीनुल गनी टीपू को शेख हसीना और बुलबुल के लिए बचाव पक्ष के वकील के रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन उन्होंने हितों के टकराव का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने आमिर को शेख हसीना का नया वकील नियुक्त किया। 19 जून को कोर्ट ने इस मामले में सीनियर ज्यूरिस्ट ए.वाई. मोशिउज्जमां को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया।


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