बड़ी खबरः माफिया मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा! गैंगस्टर केस में अदालत ने सुनाया अहम फैसला, पांच लाख का जुर्माना भी लगा
नई दिल्ली। माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर चल रहे 15 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमे के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। इस केस में मुख्तार अंसारी को दस वर्ष की कैद और पांच लाख का जुर्माना लगा है। वहीं अफजाल पर फैसला आना अभी बाकी है। गैंगस्टर के मामले में पुलिस ने वर्ष 29 नवंबर 2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय, उनके गनर सहित सात लोगों की बसनिया गांव के सामने गोलियों से भूनकर हत्या करने का मुकदमा को भी आधार बनाया था। इसके अलावा कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड को भी शामिल किया था।हालांकि इन दोनों मामले में अंसारी बंधु बरी हो चुके है। सांसद के मुकदमे में कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एसपी आफिस के पास बैरिकेड़िंग कर दी गई है। नगर के लंका स्टैंड, सिंचाई विभाग चौराहा, शास्त्रीनगर, नगरपालिका चौराहा समेत अन्य स्थानों पर भारी पुलिस बल लगा हुआ है।