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बड़ी खबरः मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा! मोदी सरनेम को लेकर की थी विवादित टिप्पणी, सजा सुनाने के बाद उसी कोर्ट ने दी जमानत

editor
  • Awaaz24x7 Team
  • March 23, 2023 06:03 AM
Big news: Rahul Gandhi sentenced to 2 years in defamation case! Controversial remarks were made regarding Modi surname, after sentencing the same court granted bail

नई दिल्ली। मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। हांलाकि कुछ देर बाद इसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। बता दें कि राहुल के खिलाफ इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है।  उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल कोर्ट में मौजूद हैं। राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।


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