बड़ी खबरः योगी सरकार ने उठाया एक और बड़ा कदम! महिलाओं और बच्चियों से रेप के मामलों में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत! विधानसभा में पारित किया विधेयक
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए रेप और पॉक्सो एक्ट में आरोपियों की अग्रिम जमानत हो, इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया। विधानसभा में पारित दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 में नाबालिग बच्चियों और महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। इस बिल के समर्थन में सत्ताधारी दल के सदस्यों के बहुमत को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की। दूसरी तरफ, सदन में शुक्रवार को भी हंगामा देखने को मिला और समाजवादी पार्टी-रालोद के सदस्यों ने वॉक आउट कर दिया। वहीं, कांग्रेस नेत्री आराधना मिश्रा ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भाजपा के सदस्यों ने इसका विरोध किया और आराधना मिश्रा का प्रस्ताव गिर गया। इस विधेयक के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को बताया कि इस संशोधन विधेयक में पॉक्सो एक्ट के मामले और महिलाओं से दुराचार के आरोपियों को अब अग्रिम जमानत न देने का प्रावधान किया गया है।