बड़ा फैसलाः राजीव गांधी हत्याकाण्ड के सभी छह दोषी होंगे रिहा! तीस साल बाद सलाखों के बाहर होंगे नलिनी और रविचंद्रन, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजीव गांधी हत्याकाण्ड पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है। इनमें नलिनी और आरपी रविचंद्रन भी शामिल हैं, ये सभी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। बता दें कि 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोषी पेरारिवलन को रिहाई का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में एस. नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया है। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्रियां भी हासिल की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी और यह राय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी, जिनके समक्ष दोषियों ने माफी याचिका दायर की थी। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिन्होंने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी। बता दें कि राजीव गांधी की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान धनु के रूप में एक चुनावी रैली में हुई थी।