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समलैंगिक विवाह मामला! सरकारें यह सुनिश्चित करे कि समलैंगिक समुदाय के लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो :मुख्य न्यायाधीश

editor
  • Tapas Vishwas
  • October 17, 2023 07:10 AM
Gay marriage issue! Governments should ensure that there is no discrimination against people of gay community: Chief Justice

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक समुदाय के लिए विवाह समानता अधिकारों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सभी पक्षों के वकीलों की ओर से अपनी दलीलें पूरी करने के बाद 11 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चार फैसले हैं। सीजेआई का कहना है कि फैसलों में कुछ हद तक सहमति और कुछ हद तक असहमति है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ने न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण के मुद्दे से निपटा है। सीजेआई ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार समलैंगिक संघों में व्यक्तियों के अधिकारों और हकों को तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। यह समिति समलैंगिक जोड़ों को राशन कार्डों में 'परिवार' के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाने, पेंशन से मिलने वाले अधिकारों ग्रेच्युटी आदि पर विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश समलैंगिक समुदाय के संघ में प्रवेश के अधिकार के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। 

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है कि राज्य के तीन अंगों में से प्रत्येक अलग-अलग कार्य करता है। कोई भी शाखा किसी अन्य के समान कार्य नहीं कर सकती है। भारत संघ ने सुझाव दिया कि यह न्यायालय शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा यदि वह इस मामले में कुछ निर्धारित करता है। हालांकि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर रोक नहीं लगाता है। संविधान की मांग है कि यह न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इस न्यायालय की ओर से निर्देश जारी करने के रास्ते में नहीं आता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि समलैंगिकता एक शहरी अवधारणा नहीं है या समाज के उच्च वर्गों तक ही सीमित नहीं है। यह किसी की जाति या वर्ग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हो सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। उन्होंने कहा कि अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो यह देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा ,विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, यह संसद को तय करना है। सीजेआई ने कहा, इस न्यायालय को विधायी क्षेत्र में प्रवेश न करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। सीजेआई का कहना है कि समानता का सिद्धांत मांग करता है कि व्यक्तियों के साथ उनके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह साबित करती हो कि केवल एक विवाहित विषमलैंगिक जोड़ा ही बच्चे को स्थिरता प्रदान कर सकता है। सीजेआई ने कहा कि विषमलैंगिक जोड़ों को भौतिक लाभ/सेवाएं देना और समलैंगिक जोड़ों को इससे वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो। उन्होंने सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया। सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाएगी हिंसा का सामना करने वाले समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर 'गरिमा गृह' बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतर-लिंग वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए। सीजेआई ने कहा कि यौन अभिविन्यास के आधार पर संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है। समलैंगिक जोड़ों सहित अविवाहित जोड़े संयुक्त रूप से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। 
 


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