हल्द्वानीः मुखानी चौराहे के स्थायी जाम और लंबित फ्लाईओवर निर्माण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई! सरकार को दो सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी स्थित मुखानी चौराहे के फ्लाईओवर निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में ट्रैफिक जाम से निपटने और फ्लाई ओवर निर्माण के लिए कराए गए सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट को अवगत कराया कि हल्द्वानी के मुखानी चौराहे में आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए 2018 में यहां पर फ्लाईओवर बनाने के सुझाव के बाद प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर इसका सर्वे कराया गया। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद इसके अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसकी रिपोर्ट पेश नही की गई है। बता दें कि हल्द्वानी निवासी पूरन चन्द्र जोशी की ओर से वर्ष 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कालाढूंगी रोड पर खासकर मुखानी चौराहे के पास आये दिन जाम की स्थित बनी रहती है। इससे स्कूल, ऑफिस समेत अन्य जरूरी कार्य के लिए इस मार्ग से आने-जाने वालों का अधिकांश समय जाम में ही व्यतीत हो जाता है। वे नियत समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए।