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खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत: फायरिंग मामले में मिली अग्रिम जमानत, दो बॉडीगार्ड भी हुए रिहा

editor
  • Tapas Vishwas
  • July 13, 2026 10:07 AM
Major relief for Khan Sir from the court: granted anticipatory bail in the firing case; two bodyguards also released.

पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। इसके साथ ही मामले में उनके तीन सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। वहीं, इस मामले में जेल में बंद खान सर के दो अंगरक्षकों को भी अदालत ने जमानत दे दी है।

अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल पटना पुलिस खान सर को इस मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हालांकि, मामले की कानूनी सुनवाई नियमानुसार आगे भी जारी रहेगी। खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले में खान सर के तीन अन्य सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। इसके अलावा, न्यायालय ने जेल में बंद दोनों बॉडीगार्ड की नियमित जमानत भी मंजूर कर दी है। यह मामला चर्चित शिक्षक फैजल खान और रौशन आनंद से जुड़े विवाद के दौरान सामने आया था। फायरिंग प्रकरण में दर्ज मामले के बाद खान सर और उनके सहयोगियों ने गिरफ्तारी से राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर दी। अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद सभी संबंधित पक्ष आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मामले की सुनवाई समाप्त हो गई है। न्यायालय में मुकदमे की प्रक्रिया कानून के अनुसार आगे भी चलती रहेगी और सभी पक्ष निर्धारित तिथियों पर अपना पक्ष रखेंगे। इस फैसले के बाद खान सर के समर्थकों में राहत का माहौल है। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य किसी आरोपी को जांच से छूट देना नहीं, बल्कि गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करना होता है। अब इस मामले में पुलिस जांच और न्यायालय की आगे की कार्यवाही के आधार पर अगला कानूनी कदम तय होगा। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद फैजल खान, उनके तीन सहयोगियों और दोनों अंगरक्षकों को राहत मिल गई है, जबकि मामले की सुनवाई आगे भी न्यायालय में जारी रहेगी।
 


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