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नैनीतालः हाईकोर्ट ने खारिज की कब्जा धारियों की याचिका! साफ हुआ अतिक्रमण हटाने का रास्ता, पढ़ें क्या है पूरा मामला

  • Awaaz24x7 Team
  • May 17, 2023
Nainital: The High Court rejected the petition of the occupants! Clear way to remove encroachment, read what is the whole matter

नैनीताल। हाईकोर्ट कोर्ट ने लालकुआं क्षेत्रान्तर्गत नगीना में रेलवे की भूमि पर करीब चार हजार लोगों के अवैध कब्जा किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने कब्जा धारियों की याचिका को निरस्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिये है। कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है। नगीना लालकुआं निवासी आंचल कुमार व चार अन्य ने याचिका दायर कर कहा की रेलवे ने तीन मई को अवैध कब्जा हटाने के नोटिस दिया है। जिसकी अंतिम तिथि 18 मई है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाय। सुनवाई के दौरान रेलवे के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि 2018 में इस भूमि का राज्य सरकार व रेलवे ने एक साथ जांच शुरू की थी। उस वक्त 84 अवैध अतिक्रमण पाए गए, इसके बाद रेलवे ने कई बार जांच की ।वर्तमान में करीब चार हजार लोगों टीनशेड बनाकररेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इनको हटाने के लिए रेलवे ने दस दिन का समय दिया है। रेलवे की तरफ से यह भी कहा गया कि इनको हटाने के लिए जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का पत्र दिया लेकिन जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। लालकुआं रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण होना है, इसलिए अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है।


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