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नैनीतालः छह साल पुराने पहाड़पानी हत्याकांड में सत्र न्यायालय का सख्त फैसला! दोषी ललित मोहन को आजीवन कारावास की सजा

editor
  • Awaaz Desk
  • May 20, 2026 12:05 PM
Nainital: The Sessions Court issues a harsh verdict in the six-year-old Paharpani murder case! Convict Lalit Mohan sentenced to life imprisonment.

नैनीताल। नैनीताल जिला सत्र न्यायालय ने 8 सितंबर 2019 में पहाड़पानी के धारी तहसील में युवक की चाक़ू से गोदकर हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त ललित मोहन को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराध से दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का अर्थ दंड देना होगा। बता देे कि मृतक के भाई ने राजस्व पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि 8 सितम्बर 2019 की रात्रि में जनपद नैनीताल के पहाड़पानी की तहसील धारी में पूजा कार्यक्रम में अभियुक्त ललित मोहन चौसाली व मृतक अशोक मेलकानी के मध्य भोजन में मिर्च अधिक होने को लेकर विवाद हो गया। जिसको लेकर दोनों के बीच धक्का-मुक्की हो गई। दोनों के बीच उपजे विवाद को वहां मौजूद अन्य लोगों ने शांत करवाया, जिसके बाद मृतक अशोक मेलकानी व लक्ष्मण सिंह नगरकोटी पूजा स्थल से अपने निवास स्थान की ओर जाने लगे। दोनों पूजा स्थल से 15-20 मीटर आगे पहुंचे ही थे कि अभियुक्त ललित मोहन दौड़ते हुए मृतक की ओर गया तथा चाकू के प्रहार से कर अशोक की हत्या कर दी।
 


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