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रुड़कीः आम का हरा-भरा बाग काटकर भूमाफियाओं ने काट डाली बड़ी कॉलोनी! पैमाइश करने पहुंची चकबंदी विभाग की टीम हैरान, भेजा जाएगा नोटिस

  • Awaaz Desk
  • May 04, 2025
Roorkee: Land mafias cut down a huge colony by cutting down a lush mango orchard! The team of the Consolidation Department that arrived to measure was surprised, notice will be sent

रुड़की। रुड़की के इमलीखेड़ा क्षेत्र में लगातार भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदने के लिए जागरूक किया जाता है, जिससे किसी की मेहनत की कमाई न डूबे। लेकिन इसके बावजूद कुछ भूमाफिया मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में जनता की मेहनत की कमाई को तरह-तरह के प्रलोभन देकर हड़प लेते हैं, क्योंकि इस तरह की अवैध कॉलोनियों में कोई भी मानचित्र पास नहीं होता और ना ही उसकी किसी भी तरह की तहसील प्रशासन से अनुमति होती है। इस तरह की कॉलोनियों में अगर समय रहते एचआरडीए कार्रवाई करे तो आम जनता की मेहनत की कमाई बच जाती है। वहीं इमलीखेड़ा नगरपंचायत में भी बिना अनुमति के कॉलोनी काटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद चकबंदी विभाग की टीम पैमाइश करने मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम ने पाया कि कुछ समय पहले यहां पर एक हरा भरा आम का बाग हुआ करता था, लेकिन आज बाग को कटवाकर भूमाफियाओं द्वारा मानकों को ताक पर रखते हुए एक बड़ी कॉलोनी काट दी गई। चकबंदी के कानूनगो नरेश पाल का कहना है कि यह कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है और उनके द्वारा इसको नोटिस भी दिया जाएगा, क्योंकि इमलीखेड़ा क्षेत्र में अभी चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। कॉलोनी काटने वाले लोगों द्वारा चकबंदी विभाग को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई और ना ही चकबंदी विभाग के किसी भी दस्तावेज में यह कॉलोनी दर्ज है, क्योंकि अगर क्षेत्र में चकबंदी चल रही है तो जहां पर कॉलोनी विकसित कराई जाती है, वहां पर चकबंदी विभाग के लेखपाल एवं कानूनगो की रिपोर्ट लगना अनिवार्य होती है, इसलिए यह कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है जिसके ऊपर बहुत जल्द एक बड़ी कार्रवाई कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह का कहना है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण के साथ-साथ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानकों के अनुसार जहां पर कॉलोनी विकसित हुई है अगर 143 व 5 सी का होना अनिवार्य होता है तभी जाकर एचआरडीए से अनुमति मिलती है। 


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