श्रद्धा हत्याकाण्डः आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप तय! आफताब पूनावाला ने आरोपों से किया इनकार, ट्रायल का किया दावा
नई दिल्ली। श्रद्धा हत्याकाण्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या, सबूतों से छेड़छाड के आरोप तय किए हैं। इधर आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और ट्रायल का दावा किया। मामले को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। 1 जून को अभियोजन साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली की साकेत अदालत ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया। आफताब पर अपनी लिव-इन पत्नी श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, उस पर कटे हुए शरीर के अंगों को गुरुग्राम और दिल्ली के जंगलों में फेंकने से पहले ठंडा करने का आरोप है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने की बात कबूल की थी, पुलिस ने गलत सूचना देने का आरोप लगाया था।