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देहरादून के भीमावाला में प्रस्तावित साईं कृपा स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट सख्त! प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और औद्योगिक विभाग से मांगा जवाब

editor
  • Awaaz Desk
  • June 03, 2026 01:06 PM
The High Court has taken a strong stance on the proposed Sai Kripa stone crusher in Bhimawala, Dehradun. Responses are sought from the Pollution Control Board and the Industrial Department.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध चल रहे भीमावाला विकासनगर देहरादून में साईं कृपा स्टोन क्रशर के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और औद्योगिक विभाग से छः सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की तिथि नियत की है। बता दें कि स्कंद कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि संबंधित साईं कृपा स्टोन क्रशर घनी आबादी, सरकारी इंटर कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत कार्यालय के करीब स्थापित किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि क्रेशर यूनिट 200 मीटर की निषिद्ध दूरी के भीतर स्थापित की जा रही है और इससे क्षेत्र में पर्यावरण तथा स्थानीय निवासियों एवं स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के जुलाई 2023 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने का भी आरोप लगाया गया। 
 


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