बेकाबू ओमिक्रोन:12 राज्यों में भीड़ जुटाने पर रोक! एमपी-यूपी समेत गुजरात और हरियाणा में नाइट कर्फ्यू, उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मामले
नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है और तीसरी लहर के चलते एक बार नाईट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उधर हैल्थ एक्सपर्ट कि चेतावनी के बाद केंद्र और राज्य सरकारों कि चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 12 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं। सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। राजस्थान में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया है, लेकिन वहां भी धारा 144 लागू कर रात में एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में क्रिसमस व न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना के एक गांव ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए खुद ही 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। मध्यप्रदेश कि बात करें तो यहां 37 दिन बाद गुरुवार को फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में रात 11 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर सख्ती रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी हो गए हैं। सरकार ने 25 दिसंबर रात से इसे लागू करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में भी हालात खराब हैं यहां कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। हालांकि केस कम होने के बाद सख्ती थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार फिर अलर्ट मोड में आ गई है। गहलोत सरकार ने भी गाइडलाइन के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। गुजरात में 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लागू है। पाबंदी वाले शहरों में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ शामिल हैं। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मनोहर सरकार ने हरियाणा में नाइट कर्फ्यू फिर से लागू करने का फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से लागू होगा। इसके तहत रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रदेश में लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। चंडीगढ़ में एक जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। प्रशासन ने दोनों डोज नहीं लेने वालों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं, उनसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। महाराष्ट्र पर नजर डालें तो यहां सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगाई गई है यानी राज्य में धारा 144 जैसी पाबंदी लागू की गई है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि यहां अभी तक ओमिक्रोन का एक ही मामला सामने आया है, लेकिन देश मे बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां भी नाईट कर्फ़्यू लगने के पूरे आसार हैं।