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उत्तराखंड Big Breaking:नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट,ज़बरन धर्मपरिवर्तन होगा गैर जमानती,जमरानी बांध प्रभावित परिवारों के विस्थापन,नर्सिंग भर्ती नियमावली, खनन नीति सहित तमाम प्रस्तावो पर धामी कैबिनेट ने सुनाए ये अहम फैसले

editor
  • Kanchan Verma
  • November 16, 2022 12:11 PM
Uttarakhand Big Breaking: High Court will shift from Nainital to Haldwani, forced religious conversion will be non-bailable, Jamrani dam affected families, nursing recruitment rules, mining policy and all the proposals including Dhami cabinet gave these important decisions

उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है,जिनमे दो महत्वपूर्ण फैसले ऐतिहासिक साबित होने वाले है। 
बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 26 मामलों में से 25 प्रस्ताव पास किये गए जिनमे उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने और धर्मांतरण कानून गैर जमानती के साथ आरोपी को दस साल की सजा का प्रस्ताव पास किया गया।
इनके प्रस्ताव के साथ इन मुख्य प्रस्तावों पर भी धामी सरकार ने मुहर लगाई है।


उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन

उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध

नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान

जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।

धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा

नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी। हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट

 

पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।

कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।

सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।

दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वासित।
वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभावितों को पुर्नविस्थापन

इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।


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