• Home
  • News
  • Uttarakhand Breaking: The matter of demolition of Mazar-Masjid from forest land! High Court dismissed PIL, petitioner Ansari made these allegations against the government

उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः वनभूमि से मजार-मस्जिद तोड़े जाने का मामला! हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, याचिकाकर्ता अंसारी ने सरकार पर लगाए ये आरोप

editor
  • Awaaz24x7 Team
  • May 27, 2023 05:05 AM
Uttarakhand Breaking: The matter of demolition of Mazar-Masjid from forest land! High Court dismissed PIL, petitioner Ansari made these allegations against the government

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज वनभूमि में अतिक्रमण के नाम पर मजार-मस्जिद आदि को तोड़े जाने से पूर्व उनका सर्वे किये जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। मामले के अनुसार नैनीताल जिला निवासी तफ्फजूल हुसैन अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण के नाम पर वक्फ सम्पत्ति का सर्वे किए बिना ही उन्हें तोड़ रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कर नियमावली बनाने के निर्देश दिए थे। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने 2016 में नियमावली बनाई, लेकिन सरकार अपनी ही नियमावली का उल्लंघन कर रही है। राज्य में वक्फ सम्पत्ति का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है और सरकार ने एक हजार से अधिक मजार व मस्जिद तोड़ दिए हैं। इसपर रोक लगाई जाए और सरकार को वक्फ सम्पत्तियों के सर्वे करने और अबतक तोड़ी गई मजारों को पुनः स्थापित करने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड, राज्य सरकार और याचीकाकर्ता को सुनने के बाद जनहित याचिका को खारिज कर दिया।


संबंधित आलेख: