उत्तराखण्डः तालाब व गांव की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार को दिए निर्देश

नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में लश्कर तहसील ग्राम दाबकी कला में तालाब व गांव की बेशकीमती भूमि में रसूखदारों द्वारा किए गए कब्जे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि नियत की है। बता दें कि दाबकी कला निवासी राकेश कुमार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके गांव दाबकी कला ग्राम सभा की भूमि, तालाब व रास्तों में रसूखदारों द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया। जिसकी शिकायत पूर्व में उनके द्वारा उच्चाधिकारियों से की गई। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्यवाही नही की गई। याचिका में ग्राम सभा की तालाब व रास्ते से अतिक्रमण हटाने की उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है। ताकि तालाब को सूखने से बचाया जा सके।