उत्तराखण्डः जल जीवन मिशन में अनियमितताओं का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, नगर निगम को कारण स्पष्ट करने के निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून चकराता में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निगम द्वारा सरकारी धन का दुरप्रयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम से 25 जून तक कारण स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 जून की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून चकराता निवासी पूजा गौड़ व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम द्वारा जल जीवन मिशन में अनियमितताएं बरती गई है जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है जल जीवन मिशन के तहत ऐसे जलस्रोतों से कनेक्शन लगाए गए है जिसमें पानी ही नही है। इतना ही नही कई जगहों पर पुराने पानी के कनेक्शनों को उखाड़ कर वहां दुबारा पानी की पाइपलाइनों को बिछाई गई। नगर निगम की लापरवाही से लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है पेयजल निगम द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुचाने के लिए ठेके दिए गए जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसकी जांच की जाए।