उत्तराखण्डः देहरादून के क्लेमेंटाउन में नाले पर अतिक्रमण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा! डीएम को छह महीने में फैसला लेने के निर्देश
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में देहरादून के क्लेमेंटाउन और केंटोंमेन्ट क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाले नाले व उसके आसपास हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिला अधिकारी देहरादून को निर्देश दिए हैं कि वे छः माह के भीतर जनहित याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेकर विधि अनुसार अतिक्रमण हटाने के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि निर्णय लेते वक्त अतिक्रमणकारियों का पक्ष भी सुना जाए। बता दें कि क्लेमेंटाउन निवासी संजय कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र स्थित भारु वाला क्षेत्र में नाला बहता है। जो आगे जाकर बिंदाल नदी में मिलता है। यह क्षेत्र केंटबोर्ड की अधीन आता है। कई लोगों ने इस नाले पर और उसके आपसपास अतिक्रमण करके इसे पाट दिया गया है। जिसकी वजह से कभी भी क्षेत्र में जल प्रलय आ सकता है। इसलिए इसपर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमण को हटाने की लिए उनके द्वारा जिला अधिकारी, केंटबोर्ड और अन्य संबंधित विभागों को 12 अगस्त 2026 को प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन उसपर आज की तिथि तक प्रशासन ने कोई निर्णय नही लिया। इसलिए सरकार को निर्देश दिए जाएं कि नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए।