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उत्तराखंड HC: नैनीताल के डीएसए मैदान में लगे भगवा झंडे और जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर विवादित टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर को हाईकोर्ट से मिली राहत! क्या कहा कोर्ट ने जानिए खबर के लिंक में

editor
  • Awaaz24x7 Team
  • February 28, 2023 12:02 PM
Uttarakhand HC: Relief from the High Court to the YouTuber who made controversial comments on the saffron flags raised at the DSA ground in Nainital and those who raised Jai Shri Ram's slogans! Know what the court said in the link of the news

सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल डीएसए मैदान में लगे भगवा झंडे और हिन्दू धर्म के अनुयायियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर वीडियो बनाने वाली यूट्यूबर स्मृति नेगी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज राहत दी और कोर्ट ने मल्लीताल कोतवाली से पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर युवती के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 153 ए और 295 ए लगाई है? कोर्ट ने युवती को राहत देते हुए उसके खिलाफ चल रही जांच पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए है।

आज हुई सुनवाई में यूट्यूबर स्मृति नेगी के एडवोकेट ने कोर्ट से कहा कि वो भी हिंदू धर्म की है और इस तरह भगवा ध्वज को सार्वजनिक स्थल पर लगाने से वो आहत हुई है ,एडवोकेट ने ये भी दलील दी कि उसके स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन/फ्रीडम ऑफ स्पीच के संवैधानिक अधिकार को नहीं नकारा जा सकता है,जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्मृति नेगी को राहत देते हुए पुलिस को स्मृति के खिलाफ जांच रोकने के निर्देश दिए है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यवाही पर मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की और इस एफआईआर की जांच पर रोक लगाते हुए पुलिस से जबाव देने को कहा है। 

गौरतलब है कि कोटद्वार निवासी स्मृति नेगी ने यूट्यूब पर एक ब्लॉग में डीएसए मैदान नैनीताल से हिंदुओं को लेकर कहा था कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले खून करते है बलात्कार करते है गलत काम करते है जिसके बाद इस बयान को हिंदुओ का अपमान बताते हुए हिंदूवादी संगठनों ने मल्लीताल कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी , जिसके बाद पुलिस ने स्मृति नेगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये थे । पुलिस की इस कार्यवाही को स्मृति नेगी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी, जिस पर आज मंगलवार को न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई ।सुनवाई में अब कोर्ट द्वारा स्मृति नेगी को राहत मिल गयी है इसके बाद स्मृति नेगी को गिरफ्तार नही किया जा सकेगा। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी ।


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