उत्तराखंडः किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई! मतदान के बाद काउंटिंग पर अग्रिम आदेश तक रोक
नैनीताल। किच्छा नगरपालिका और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव से जुड़े मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को अवगत कराया कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तिथि नियत की है। बता दें कि किच्छा निवासी नईमुल हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने प्रदेश की 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर आम जनता से आपत्तियां मांगी थीं, लेकिन इसमें किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था। याचिका में कहा गया था कि सरकार किच्छा में नगर पालिका चुनाव टालना चाहती है। याचिका में यह भी कहा गया कि आरक्षण आवंटन नियमावली के तहत अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर ही रोस्टर तय किया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, पूर्व में सरकार ने किच्छा नगर पालिका के कुछ वार्डों और गांवों को पालिका में शामिल किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाद में सरकार ने इन क्षेत्रों को दोबारा नगर पालिका में शामिल किया। इसके बाद चुनाव को लेकर विवाद सामने आया। कोर्ट के पूर्व आदेश के बाद किच्छा नगर पालिका के अध्यक्ष पद का आरक्षण भी तय कर दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं कराया गया।