उत्तराखण्डः कोटद्वार निवासी नैथानी ने राज्य सरकार के 2021 के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती! कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 2021 के शासनादेश को जिसमें राज्य सरकार द्वारा 2016 के बाद अस्तित्व में आई नगर पालिका, नगर निगम व ग्राम पंचायतों में आए क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को समाप्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि कोटद्वार निवासी गिरी गौरव नैथानी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में एक शासनादेश पारित कर नगरपालिका, नगर निगम व जिला विकास प्राधिकरण में 2016 के बाद अस्तित्व में आए क्षेत्रों में निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को समाप्त कर दिया। जिसके चलते भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए सरकार को मिलने वाले राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है।