उत्तराखण्डः दून में वीकली संडे मार्केट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट! कोर्ट ने नगर पालिका को दिए निर्देश, दो माह के भीतर साफ हो कूड़ा

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून की वीकली संडे मार्किट लगाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि संडे मार्केट लगाने के लिए जो जगह चिन्हित की गई है, उस स्थान में अभी भी कूड़ा पड़ा हुआ है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने नगर पालिका देहरादून को 2 माह में चिन्हित स्थान से कूड़ा साफ करने के निर्देश जारी किए है। ताकि वहां पर संडे मार्केट लग सके। बता दें कि देहरादून की वीकली सन्डे मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने याचिका दायर कर कहा था कि वे देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्किट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाते आ रहे हैं, जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं, और हर माह नगर निगम को तीन सौ रूपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आये हैं। 2004 में जिला अधिकारी द्वारा यह जगह उनको सन्डे बाजार लगाने के लिए दी थी। परन्तु नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया गया है। और कुछ पहुंचे लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगह दुकान भी दे दी गई। याचिका में यह कहा गया था कि सन्डे को पूरा बाजार बन्द रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए वे सन्डे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने साप्ताहिक बाजार लगाते आए हैं। खुद ही वहां पर साफ-सफाई भी करते आये हैं। सप्ताहिक बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है, और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। वे महीने में चार दिन दुकान लगाते हैं। समिति का यह भी कहना है कि उनके नाम से एक अन्य समिति वहां फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है जिसकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।