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उत्तराखण्डः कार्बेट पार्क में जिप्सी संचालन का मामला! हाईकोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

  • Awaaz Desk
  • November 25, 2025
Uttarakhand: Gypsy operation in Corbett Park: High Court seeks detailed report

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क के द्वारा जारी लिस्ट में शामिल नही करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और निदेशक कॉर्बेट पार्क से नए जिप्सी संचालकों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई। बता दें कि चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है। सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैलिड परमिट है और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। चाहे वे पुराने परमिट धारक हो या फिर नए, उन सब को लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा विशेष कैटिगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है और 2 वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सीयों को प्रतिभाग नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों के पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त किए हैं। साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है। उनको इसमे प्रतिभाग न करने की वजह से जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं।
 


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