उत्तराखण्डः ईट भट्टों के बिना पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति के संचालित होने का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिना पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति लिए राज्य में संचालित हो रहे ईटों के भट्टे और इन भट्टों पर लगाई गई लगभग 14 करोड़ की रिकवरी के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दे कि मनोज कुमार हरिद्वार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में लगभग 150 ईंट भट्टा मालिकों द्वारा बिना पाल्यूशन बोर्ड की अनुमति लिए बिना ही भट्टे संचालित किए जा रहे है। जिससे प्रदूषण फैलने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है भट्टा मालिकों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा। जबकि राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रत्येक ईट के भट्टे में 1 किमी की दूरी होनी चाहिए। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस संबंध में हाई लेवल कमेटी का गठन कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।