प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हुए नुकसान पर मिलेगा बीमा
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत देते हुए जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और धान में जलभराव को कवर करने की नई प्रक्रियाओं को औपचारिक मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि यह कदम उन क्षेत्रों के किसानों के लिए बड़ी सहूलियत साबित होगा, जहां जंगली जानवरों के कारण हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
नई व्यवस्था के अनुसार, जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचने वाले नुकसान को अब ‘स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी’ के तहत पांचवें ऐड-ऑन कवर के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी। साथ ही, पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर उन जिलों या बीमा इकाइयों को चिह्नित किया जाएगा, जहां फसलों पर जंगली जानवरों का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसके चलते बीमाकृत क्षेत्रों में किसानों के दावों के निपटान में अधिक पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है। धान के खेतों में जलभराव से होने वाले नुकसान को भी नई प्रक्रिया में कवर किया गया है। कई राज्यों में भारी बारिश के दौरान धान की फसल को व्यापक क्षति झेलनी पड़ती है, जिसे अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति का दायरा मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसान की फसल को नुकसान होता है, तो उसे 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर इसकी सूचना दर्ज करनी होगी। इसके साथ जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि दावों की जांच तेज़ी से की जा सके और किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके। केंद्र सरकार का कहना है कि नई प्रक्रियाएं किसानों की सुरक्षा कवच को मजबूत करेंगी और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के चलते फसलों को होने वाली क्षति का प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित करेंगी।