उत्तराखण्ड: प्रधान सहायक को अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर द्वारा ईओ के पद पर दी गयी नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर द्वारा ईओ के पद पर दी गयी नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। आज न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद बागेश्वर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष व प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर द्वारा 17 सितंबर 2025 को नगर पालिका बागेश्वर के प्रभारी ईओ के पद नियुक्त किया गया है और जिसका प्रभार याची द्वारा 18 सितंबर 2025 को ग्रहण कर लिया था, लेकिन 3 सप्ताह तक नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा याची को वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए। इसी बीच 9 अक्टूबर 2025 को याची के स्थान पर एक अन्य प्रभारी ई.ओ की नियुक्ति की गई और याची को हल्द्वानी नगर निगम के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे याची में पूर्व में दाख़िल याचिका में चुनौती दी और उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी। इसी दौरान शासन ने 14 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा नये प्रभारी ईओ की नियुक्ति व याची के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही न्यायालय को अवगत कराया गया कि नियमित ईओ की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है जिसके चलते पूर्व में दाखिल याचिका निस्तारित हो गयी। इसके बाद नगर पालिका बागेश्वर द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को एक बैठक बुलाकर प्रधान सहायक विजय सिंह कानवासी को प्रभारी ईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया, जिसे हयात सिंह परिहार द्वारा पुनः उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
पूर्व में 31 अक्टूबर 2025 को उच्च न्यायालय ने नगरपालिका निर्णय के इस नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, परंतु उसके बावजूद भी नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता को कार्य करने की अनुमति नहीं दी। 31 अक्टूबर के आदेश का पालन नहीं होने के बाद हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल व प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है।