उत्तराखण्डः स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन! बागेश्वर में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी, अनियमितता मिलने पर 2 मेडिकल स्टोर स्वामियों से मांगा स्पष्टीकरण

बागेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेशों के तहत बागेश्वर की औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने आज गरुड़ क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों और थोक विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई हाल में सामने आए कफ सिरप प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए की गई। निरीक्षण के दौरान दो मेडिकल स्टोरों में अनियमितताएं पाई गईं और लाइसेंस शर्तों का पालन न होने पर सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया। पूजा रानी ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में अनियमितताओं का संतोषजनक निवारण नहीं होता है तो ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत फर्म का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की जाएगी। निरीक्षण के दौरान संदेह के आधार पर बच्चों के दो कफ सिरप नमूने गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए, जबकि SYP. COLDRIF, SYP. RESPIFRESH-TR और SYP. RELIFE नामक औषधियां स्टॉक में उपलब्ध नहीं मिलीं।इसके साथ ही मेडिकल स्टोर स्वामियों को सख्त निर्देश दिए गए कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी या जुकाम की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के न दी जाए। पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में भी इन दवाओं का इस्तेमाल केवल चिकित्सक की जांच, उचित खुराक, न्यूनतम अवधि तक उपयोग और सुरक्षित दवा संयोजन के नियमों के अनुसार हो। औषधि निरीक्षक ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के पश्चात यदि औषधियां मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल स्टोरों को लाइसेंस की शर्तों का पालन करने और योग्य चिकित्सक के पर्चे पर ही बच्चों को औषधियां देने के लिए निर्देशित किया गया है। पूजा रानी ने स्पष्ट किया कि ऐसी औचक निरीक्षण कार्रवाई भविष्य में भी जिले में जारी रहेगी।