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उत्तराखण्डः नदियों से खनन का मामला! हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त निर्देश

  • Awaaz Desk
  • October 11, 2025
Uttarakhand: River mining case! High Court issues strict instructions to the government

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नदियों से उप खनिजों के खनन व अवैध खनन को लेकर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को केंद्र सरकार की खनन नियमावली व हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। कोर्ट ने अवैध खनन व राज्य की सीमाओं पर उप खनिजों की चोरी रोकने लिए राज्य सरकार से डिजिटल इकाई बनाने के साथ ही नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि बागेश्वर में अवैध खनन को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका सहित कई अन्य याचिकाओं की सुनवाई में प्रदेश भर की नदियों से अवैध खनन रोकने व सीमावर्ती क्षेत्रों में उप खनिजों की चोरी रोकने व केंद्र सरकार की खनन नियमावली, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में कहा है कि केंद्रीय खनन नियमावली में बरसात के बाद नदियों में जमा उप खनिजों के दोहन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन हो।


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