बिग ब्रेकिंगः सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 3 दिन में डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने की दी मोहलत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तीन दिन की मोहलत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की वेकेशन बेंच ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई दो जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। पंजाब एजी गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि कल पंजाब बंद था। इसकी वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा एक मध्यस्थ ने भी आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर यूनियन हस्तक्षेप करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्त मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया था। खबरों के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है, बातचीत के बारे में। अगर कुछ ऐसा होता है जो सभी पक्षों को स्वीकार्य है, तो हम समान रूप से खुश होंगे। अभी हम केवल अपने आदेशों के अनुपालन को लेकर चिंतित हैं।’ जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि अवमानना करने वालों ने डल्लेवाल को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए तीन दिन का वक्त मांगा है। एडवोकेट जनरल ने भी कुछ मौखिक स्थितियां बताई हैं। इसको देखते हुए डल्लेवाल भर्ती कराने के आदेश को लागू करने के लिए कुछ और समय देने की अर्जी मंजूर की जाती है। बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख पर पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को वर्चुअल तरीके से मौजूद रहने के लिए कहा है।