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हाथरस हादसाः सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई करने से इनकार! कहा- घटना दुखद लेकिन ऐसे मामलों के लिए हाईकोर्ट पर्याप्त

  • Awaaz Desk
  • July 12, 2024
Hathras incident: Supreme Court refuses to hear! Said- The incident is sad but the High Court is sufficient for such cases.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को हाथरस हादसे के मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएं। हालांकि सीजेआई ने घटना पर टिप्पणी करते हुए इतना जरूर कहा कि हादसा दुखद और परेशान करने वाला है। बता दें कि हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की जांच को लेकर एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनका कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस याचिका को हाई कोर्ट में ले जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यद्यपि यह एक परेशान करने वाली घटना है, लेकिन वह इस मामले पर विचार नहीं कर सकता और हाई कोर्ट ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त सशक्त हैं। बाबा नारायण हरि, जिन्हें साकार विश्वहरि या भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनके लिए आयोजित ‘सत्संग’ के लिए हाथरस जिले के फुलराई गांव में 2.5 लाख से अधिक भक्त एकत्र हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन पर साक्ष्य छिपाने और शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें कार्यक्रम में 2.5 लाख लोग एकत्रित हुए थे, जबकि केवल 80,000 लोगों को ही अनुमति दी गई थी। जबकि यूपी पुलिस की तरफ से बाबा को क्लीनचिट दे दी गई।


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